इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 41610 पुलिस सिपाहियों की भर्ती के मामले में नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि अगले आदेश तक किसी को भी नियुक्ति पत्र न दिया जाए।
सिपाही भर्ती में क्षैतिज आरक्षण लागू करने के लिए अपनाए गए नियम को चुनौती देनी वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने दिया है। याचिका रवि कुमार शर्मा और बृजेश कुमार तिवारी ने दाखिल की है।
याची के वकील सीमांत सिंह के अनुसार पुलिस विभाग में 41610 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा का अंतिम परिणाम 16 जुलाई 2015 को घोषित किया गया।