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बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव फंसे, कोर्ट ने कहा- आदेश की अवज्ञा पर क्यों न किया जाए दंडित

Tue, 02 Apr 2019 06:05 AM IST
शाहरुख खान न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
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फाइल फोटो
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इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा प्रभात कुमार को अवमानना नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी ने सोमवार को यह आदेश सुरेश चंद्र पाल समेत अन्य की ओर से दायर अवमानना याचिका पर दिया। 
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याचियों का आरोप है कि उनकी एक याचिका पर रिट कोर्ट के 16 अगस्त 2018 के फैसले व आदेश का अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा प्रभात कुमार ने पालन नहीं किया। 

इस पर अदालत ने प्रभात कुमार को खुद अथवा अपने वकील के जरिए अवमानना संबंधी आरोप का जवाब देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा कि प्रभात कुमार को रिट कोर्ट के आदेश की जानबूझ कर अवज्ञा करने के आरोप में क्यों न दंडित किया जाए। अदालत ने उन्हें जवाब देने के लिए 6 मई की तिथि नियत की है। मामले की अगली सुनवाई इसी दिन होगी।
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आचार्य नरेंद्र देव कृषि विवि केवीसी को अवमानना नोटिस

उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने अयोध्या स्थित आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर जीत सिंह संधू को अवमानना नोटिस जारी किया है। अदालत ने कहा है कि वे स्वयं या अपने अधिवक्ता के जरिए अपना जवाब पेश करें।

न्यायमूर्ति विवेक चौधरी ने यह आदेश रामतेज व अन्य की याचिका पर दिया। याचियों का कहना था कि पक्षकार जीत सिंह संधू ने एक अन्य अवमानना याचिका पर कोर्ट के 26 जुलाई 2018 के फैसले व आदेश का पालन नहीं किया।

अदालत ने कहा कि जानबूझ कर कोर्ट के फैसले व आदेश की अवहेलना के आरोप में वीसी को क्यों न दंडित किया जाए। कोर्ट ने उन्हें नोटिस जारी करते हुए इसका जवाब देने के लिए 6 मई की तिथि नियत की है।
 
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