अब नो एंट्री में कॉमर्शियल वाहन फर्राटा भरते मिले तो टीएसआई नपेंगे। ट्रैफिक अफसरों ने नियमों को सख्त किया है। हालांकि कुछ सरकारी व्यवसायिक वाहनों को परमिट जारी होने के बाद एंट्री दी जाएगी।
एएसपी ट्रैफिक हबीबुल हसन ने बताया कि सुबह साढ़े सात से दोपहर 12 बजे व शाम चार से रात 10 बजे तक भारी व्यवसायिक वाहनों की एंट्री प्रतिबंधित है।
इस दौरान व्यवसायिक वाहन घुसे तो संबंधित क्षेत्र के टीएसआई पर जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। इसमें किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इससे आए दिन होने वाले हादसों पर भी लगाम लग सकेगी।
इन रूटों पर लागू होती है नो एंट्री
1 : बाराबंकी फैजाबाद रोड से आने वाले भारी वाहन। कानपुर, सीतापुर, हरदोई रोड की ओर जाने वाले सभी वाहनों को टेल्को फैक्ट्री से पहले तथा इंदिरा नहर पुल के पास रोका जाएगा। इसके अलावा यह वाहन रिंग रोड की ओर नहीं जाएंगे।
2 : सीतापुर रोड से आने वाले भारी वाहन। जो