प्रदेश सरकार ने सहकारी समिति कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु दो वर्ष बढ़ा दी है। अब ये 60 के बजाय 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होंगे। इस फैसले से सहकारी समितियों के 20 हजार से अधिक कर्मचारियों को लाभ होगा। वे कई वर्षों से इसकी मांग कर रहे थे।
सरकार ने उत्तर प्रदेश प्रारंभिक कृषि सहकारी ऋण समिति केंद्रीयत सेवा नियमावली 1976 को संशोधित करते हुए यह फैसला किया है। अपर मुख्य सचिव सहकारिता एमवीएस रामी रेड्डी ने संशोधित नियमावली जारी कर दी है। समिति के सचिवों की सेवानिवृत्ति आयु पहले ही दो वर्ष बढ़ाकर 62 वर्ष की जा चुकी है।
सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने का लाभ सहकारी समितियों में सचिवों के अतिरिक्त प्रभारी सचिवों, आंकिकों, विक्रेताओं और सहयोगियों को होगा। सहकारी समिति कर्मचारी संघ के अध्यक्ष मोहनलाल गौड़ ने सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त किया है।