फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

दिल्ली के सीएम केजरीवाल फिर कोर्ट की शरण में

Fri, 28 Aug 2015 02:23 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ
विज्ञापन
विज्ञापन
दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव के दौरान कथित उत्तेजक भाषण के मामले में एक बार फिर हाईकोर्ट की शरण ली है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उनकी याचिका पर गुरुवार को सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित कर लिया है।
विज्ञापन


केजरीवाल ने याचिका दायर कर अमेठी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के गत 12 अगस्त के आदेश को रद्द किए जाने की गुहार लगाई है। इस आदेश में निचली अदालत में निजी हाजिरी माफ किए जाने की उनकी अर्जी खारिज कर दी गई थी।

इससे पहले केजरीवाल की पहली याचिका पर गत 3 अगस्त को न्यायमूर्ति महेंद्र दयाल ने निचली अदालत से उनके खिलाफ जारी जमानती वारंट पर चार हफ्ते के लिए रोक लगाकर उनके वकील को निचली अदालत के समक्ष हाजिरी माफी की नई अर्जी पेश करने की इजाजत दी थी।
विज्ञापन

Trending Videos
विज्ञापन

समन होने के बावजूद नहीं हुए पेश

न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने यह कहते हुए 12 अगस्त को हाजिरी माफी की नई अर्जी खारिज कर दी कि समन तामील होने के बावजूद आरोपी (केजरीवाल) खुद पेश नहीं हुए।

याची के वकील महमूद आलम ने इसी आदेश को चुनौती दी है। उधर, राज्य सरकार की तरफ से शासकीय अधिवक्ता रिशाद मुर्तजा ने याचिका का विरोध किया।

यह है मामला
पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान 2 मई 2014 को केजरीवाल द्वारा अमेठी के औरंगाबाद गांव की एक सभा में कथित उत्तेजक भाषण देने की प्राथमिकी मुसाफिरखाना थाने में दर्ज कराई गई थी।

पुलिस ने मामले की तफ्तीश पूरी कर आरोप पत्र पेश किया। इस पर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने केजरीवाल को तलब किया था।
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें