राज्य सरकार ने सूबे में मल्टीप्लेक्सों में सिनेमाहॉल खोलने के लिए प्रोत्साहन योजना शुरू कर दी है। इसका लाभ लेने वालों को पांच साल के भीतर छविगृह का निर्माण कराते हुए सिनेमा का प्रदर्शन शुरू करना होगा।
प्रमुख सचिव वाणिज्य कर बीरेश कुमार ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है।राज्य सरकार यूपी में मल्टीप्लेक्सों में सिनेमाहॉल शुरू करने के लिए वर्ष 2010 में इसके लिए प्रोत्साहन योजना लेकर आई थी, जो 31 मार्च 2015 को समाप्त हो गई थी।
इसके बाद से यूपी में मल्टीप्लेक्स खोलने वाले लगातार इस योजना को पुन: शुरू करने की मांग कर रहे थे। इस पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में एक सितंबर को हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी।
प्रमुख सचिव वाणिज्य कर के शासनादेश के मुताबिक पहले साल मल्टीप्लेक्स को सौ फीसदी मनोरंजन कर से छूट मिलेगी। दूसरे व तीसरे साल 75, चौथे साल 50 प्रतिशत और इसके बाद पूरा मनोरंजन कर लिया जाएगा। इसके बावजूद अगर किसी तरह के नियमों का उल्लंघन किया जाता है, तो संबंधित मल्टीप्लेक्स मालिक से 18 प्रतिशत ब्याज के साथ अनुदान के रूप में दी गई राशि की वसूली की जाएगी।