हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सूबे में बढ़ रही हर्ष फायरिंग की घटनाएं पर फिर सख्त रुख अख्तियार किया है। कोर्ट ने सूबे के प्रमुख सचिव गृह और पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया कि शादी व अन्य मौके पर हर्ष फायरिंग पर रोक संबंधी पहले दिए गए आदेशों व निर्देशों का कड़ाई से पालन कराएं।
साथ ही यह भी निर्देश दिया कि ऐसी घटनाओं में किसी की मौत होने पर या फिर जख्मी होने की स्थिति में पुलिस बगैर शिकायत का इंतजार किए केस दर्ज करे।
न्यायमूर्ति सुधीर कुमार सक्सेना ने यह आदेश एक अपील के मामले में सुनवाई के दौरान हर्ष फायरिंग का मुद्दा उठाए जाने पर दिया।