माध्यमिक शिक्षा के राजकीय व सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों से 1 जनवरी 2006 से पूर्व रिटायर होने वाले कर्मचारियों के परिवार को सरकार ने सौगात दी है।
माध्यमिक शिक्षा के राजकीय व सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों से 1 जनवरी 2006 से पूर्व रिटायर होने वाले कर्मचारियों की मृत्यु होने पर उनकी अविवाहित, विधवा व तलाकशुदा पुत्रियों को पारिवारिक पेंशन का लाभ दिया जाएगा।
प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा मनोज कुमार सिंह ने शासनादेश जारी करते हुए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पात्रता सूची में आवेदन के आधार पर नाम शामिल कर लिए जाएं।
सरकार का मानना है कि अभिभावकों पर निर्भर रहने वाली लड़कियों को पिता की मृत्यु के बाद परेशानी होती है। इसलिए उन्हें पारिवारिक पेंशन का लाभ दिया जाना चाहिए।
माध्यमिक शिक्षा विभाग ने भी अपने यहां यह व्यवस्था लागू कर दी है।
प्रमुख सचिव की ओर से जारी शासनादेश में कहा गया है कि जो पेंशनर अभी जीवित हैं और उनकी अविवाहित, विधवा व तलाकशुदा पुत्रियों के नाम पात्रता सूची में शामिल नहीं हैं वे विभागाध्यक्षों को आवेदन देकर अपना नाम शामिल करा सकती हैं।