जाली नोट केस में सात दोषियों को सात-सात साल कैद की सजा
एक अन्य मामले में बिलासपुर में एनआईए विशेष अदालत ने नकली नोट और स्टांप पेपर के मामले में सात लोगों को दोषी ठहराया है। अदालत ने 2019 के इस मामले में दोषियों को सात-सात साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला 7.39 लाख मूल्य के नकली नोट और स्टांप पेपर सहित अन्य मामलों की बरामदगी से जुड़ा है।
एनआईए ने इस मामले को छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चंपा जिला पुलिस से अपने हाथ में लिया था। एनआईए ने 9 अगस्त, 2019 को नए सिरे से एफआईआर दर्ज कर आरोपी देवेंद्र चंद्र, मनोज साहू, रोहित भारद्वाज, दिलीप महिलांगे, डोमन मीरी, नोहार सिन्हा और हेमलाल साहू के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था।