मौजूदा समय में इसके आधार पर ही नजूल की जमीनें फ्री होल्ड की जा रही थीं। नजूल की जमीनों को फ्री होल्ड करने के संबंध में प्रदेश में अभी तक कोई नीति नहीं बनी है। ऐसी जमीनों के रख-रखाव और निस्तारण के लिए आजादी के पहले बना गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट 1895 भी खत्म हो चुका है।
इसीलिए ऐसी जमीनों को फ्री होल्ड करने के लिए नई नीति बनाने की जरूरत समझी जा रही है। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग इसके लिए उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति (प्रबंधन एवं निस्तारण) अधिनियम 2020 बना रहा है। इसके जारी होने के बाद इसके आधार पर नियमावली बनाई जाएगी।