लखनऊ। चेकिंग के दैरान भागने के प्रयास में पुलिस कर्मी को बोनट पर टांग के घुमाने और जानलेवा हमला करने के आरोपी अभिषेक वर्मा उर्फ अंशु की जमानत अर्जी जिला जज सर्वेश कुमार ने खारिज कर दी।
कोर्ट में जिला शासकीय अधिवक्ता मनोज त्रिपाठी ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए बताया कि 14 अगस्त को मुंशीपुलिया पर ट्रैफिक के एचसीपी मुरारीलाल ड्यूटी पर थे तभी एक मोटरसाइकिल वाले ने आकर बताया कि एक बोलेरो बहुत ही खतरनाक तरीके से तेज रफ्तार में आ रही है जिससे एक्सीडेंट होने की आशंका है। बताया गया कि इतने में पुलिसकर्मी को तेज रफ्तार से बोलेरो आती दिखाई दी जिस पर उसे रोका गया तो चालक ने गाड़ी को सड़क के बीच ही रोक दिया। जब चालक को गाड़ी किनारे करने के लिए बोला गया तो उसने मना करते हुए मुरारीलाल को टक्कर मार दी जिससे वह बोनट पर गिर गया। कहा गया कि आरोपी मुरारीलाल को बोनट पर टांग कर 100 मीटर तक गाड़ी भगाता रहा। घटना के बाद मुरारीलाल यादव ने इंदिरानगर थाने में 14 अगस्त को रिपोर्ट दर्ज कराई थी।