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Bahraich: महिला और उसके तीन बच्चों की हत्या के दोषियों को कोर्ट ने दी सजा-ए-मौत, सितंबर 2021 को हुई थी वारदात

Sat, 28 Sep 2024 05:56 AM IST
पंकज श्रीवास्‍तव संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच

सार

बहराइच के अपर सत्र न्यायाधीश ने 12 सितंबर 2021 को हुई हत्या के मामले में दोषियों को मौत की सजा सुनाई है। इन्हें दो दिन पूर्व दोषी करार दिया गया था।
 
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- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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करीब तीन साल पुराने एक मामले में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम पवन कुमार शर्मा ने महिला समेत उसके एक बेटे व दो बेटियों की हत्या में दो दोषियों को मौत की सजा सुनाई है। इन्हें दो दिन पूर्व दोषी करार दिया गया था।

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मामला 12 सितंबर 2021 का है। थाना फखरपुर के माधवपुर के ग्राम प्रधान ने पुलिस को लिखित सूचना दी थी कि लगभग पांच बजे गांव के कुछ लोगों ने उन्हें बताया है कि यादवपुरी पुलिया के आगे गन्ने के खेत में एक महिला का शव पड़ा हुआ है, जिसकी उम्र 35 वर्ष है। उसके आगे धान के खेत में एक पांच वर्षीय बच्ची का शव पड़ा है।

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गजाधरपुर के तुलापुरवा निवासी बेचन ने भी पुलिस को सूचना दी कि सुबह 7.30 बजे जब बसंतापुरवा जा रहा था तो नहर पुलिया के पास भीड़ लगी थी, जहां पर दो शव एक लड़की, जिसकी उम्र आठ वर्ष तथा एक पांच वर्षीय लड़के का शव बरामद हुआ। घटना को तत्कालीन पुलिस अधीक्षक सुजाता सिंह ने गंभीरता से लेकर जांच कराई।
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पुलिस ने दोनों जगहों के चारों शवों को एकत्र करके विधिक कार्रवाई कराई और मृतकों की पहचान महाराष्ट्र की रहने वाले 35 वर्षीय मैरीकाशी कात्यान, उसकी आठ वर्षीय बेटी रजाती, पांच वर्षीय सौंदर्य व छह वर्षीय जोसेफ के रूप में हुई।

इस घटना में ग्राम तेलियनपुरवा निवासी ननकू व सलमान और एक नाबालिग को गिरफ्तार किया था। ननकू व सलमान को कोर्ट ने शुक्रवार को फांसी की सजा सुनाई है। जबकि नाबालिग का केस बालक न्यायलय पर चल रहा है।

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