सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार मस्जिद के लिए धन्नीपुर गांव में हुए 5 एकड़ भूमि के अलाटमेंट पर अभी तक यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड खामोशी अख्तियार किए हुए है। प्रशासन को बोर्ड की ओर से स्वीकारोक्ति नहीं मिल पाई है।
डीएम अनुज कुमार झा का स्पष्ट कहना है कि यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड को सोहावल तहसील के धन्नीपुर गांव में हाइवे के पास जमीन का अलाटमेंट कोर्ट के आदेश के क्रम में पूरी तरह वैधानिक रूप से हुआ है।
अधिगृहित क्षेत्र में जमीन क्यों नहीं दी जा सकती, इसकी पूरी जानकारी अलाटमेंट पेपर के साथ बोर्ड को दी जा चुकी है। यही नहीं वक्फ बोर्ड को पूरी तरफ विश्वास में लेकर अलाटमेंट हुआ है।
यदि किसी वजह से बोर्ड स्वीकारोक्ति देने में आना-कानी कर रहा है तो, प्रशासन कुछ नहीं कर सकता। आवंटित भूमि उपयुक्त स्थान के साथ नियमों के तहत है। अब इसमें कोई फेरबदल का सवाल नहीं उठता है।