हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सचिवालय में सहायक समीक्षा अधिकारियों की भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा का रिजल्ट घोषित करने पर फिलहाल रोक लगा दी है।
अदालत ने सरकारी वकील से पूछा है कि सेवा नियमों में बताई गई योग्यता के अलावा क्या कोई अर्हता इन पदों के लिए विज्ञापन में रखी जा सकती है। गौरतलब है कि विभिन्न केंद्रों पर 29-30 दिसंबर को यह परीक्षा होनी है।
न्यायमूर्ति राजन रॉय ने बुधवार को यह आदेश इंदुप्रकाश सिंह समेत सात लोगों की याचिका पर दिया। याचियों के अधिवक्ता श्याम मोहन के मुताबिक याची पहले से अस्थायी रूप से उक्त पदों पर कार्यरत हैं, लेकिन उनके पास ‘ओ लेवल’ कंप्यूटर प्रमाण पत्र नहीं है। इस वजह से वे परीक्षा के लिए आवेदन भी नहीं कर सके।