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विधायक के खिलाफ मुकदमे में गवाहों की गिरफ्तारी का वारंट जारी

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लखनऊ। मारपीट, गाली-गलौज और बलवा करने के आरोपों में पूर्व विधायक पवन पांडेय के खिलाफ चल रहे मुकदमे में पांच गवाहों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पवन राय ने इंस्पेक्टर हजरतगंज को निर्देश दिया कि वह गवाहों को कोर्ट में पेश करना सुनिश्चित करें। मामले की अगली सुनवाई 10 नवम्बर को होगी।
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पत्रावली के अनुसार, इंटेल टेक्नोलॉजी के एरिया मैनेजर ने हजरतगंज थाने में 21 जनवरी 2005 को रिपोर्ट दर्ज कराकर बताया था कि आरोपी पवन पांडेय, गिरजेश मिश्र और अजय प्रताप सिंह ने सिग्मा आईटी सुपर स्टोर कम्पनी में अपने साथियों के साथ भीड़ इकट्ठा कर हथियारों के साथ बलवा किया। वादी को पीटा और गाली-गलौज करते हुए जानमाल की धमकी दी। इस मामले में कई आदेशों के बावजूद वादी एरिया मैनेजर समेत अन्य गवाह कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे थे। इस पर कोर्ट ने सभी गवाहों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश हजरतगंज इंस्पेक्टर को दिया है।
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