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Lucknow: क्रिसमस और नए साल के जश्न की अनुमति के लिए 20 दिसंबर तक करें आवेदन

Tue, 19 Dec 2023 04:58 PM IST
ishwar ashish माई सिटी रिपोर्टर, अमर उजाला, लखनऊ

सार

क्रिसमस और नए साल के जश्न की अनुमति के लिए 20 दिसंबर तक आवेदन किया जा सकता है। बिना अनुमति पार्टी करने पर भारी जुर्माना लगेगा।
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : amar ujala
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विस्तार
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क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या पर क्लब, रिजॉर्ट, पब, रेस्टोरेंट, पार्क व अन्य स्थानों पर मनोरंजक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी अनिवार्य है।
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अनुमति उन्हें ही मिलेगी जिनके पास अग्नि सुरक्षा, विद्युत सुरक्षा व पुलिस कमिश्नरेट के अनापत्ति प्रमाणपत्र होंगे। अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ 20 दिसंबर तक निवेश मित्र पोर्टल https://niveshmitra.up.nic.in/ के जरिये ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। 

ऑनलाइन प्रक्रिया में समस्या आने पर जिलाधिकारी कार्यालय के कक्ष संख्या 40-ए में उपस्थित होकर संपर्क कर सकते हैं। बगैर जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति के कार्यक्रम आयोजित करने पर छह माह के कारावास या अधिकतम 20000 रुपये का जुर्माना अथवा दोनों दंड दिए जाने का प्रावधान है।
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