राज्य सरकार ने 100 एकड़ तक भूमि अधिग्रहीत करने का अधिकार जिलाधिकारियों को दे दिया है। राजस्व विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है।
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने जून में ‘भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम-2013’ के प्रावधानों को लागू करने की मंजूरी दी थी।
इसमें सबसे अहम फैसला जिलाधिकारियों को 100 एकड़ तक जमीन अधिग्रहण का अधिकार देने की बात रही। पहले भूमि अधिग्रहण की पूरी कार्यवाही शासन स्तर पर होती थी।
इसी तरह कमिश्नर से लेकर तहसीलदार तक की जिम्मेदारी तय की गई है। इससे उन परियोजनाओं को रफ्तार मिलने की उम्मीद हैं जिनको आगे बढ़ाने के लिए 100 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाना है।