लखनऊ। मंगलवार को नगर निगम सदन में अवैध होर्डिंगों का मुद्दा उठने के बाद प्रचार विभाग की ओर से बुधवार को सभी विज्ञापन एजेंसियों को होर्डिंगों पर नेम प्लेट लगाने की नोटिस जारी की गई है। जिसमें विज्ञापन एजेंसी का नाम, मोबाइल नंबर और नगर निगम से मिली अनुमति का उल्लेख किया जाएगा। इसके लिए नगर निगम ने तीन दिन का मौका दिया है। उसके बाद कार्रवाई शुरू की जाएगी जिसमें होर्डिगों से प्रचार को हटाया जाएगा।
भाजपा पार्षद शैलेंद्र वर्मा ने सदन में यह मामला उठाया था कि गोमती नगर इलाके में कई अवैध यूनीपोल और होर्डिंग लगी हैं। जिनकी शिकायत उनकी ओर से कई बार की मगर प्रचार विभाग ने उनको नहीं हटाया। इसी मसले पर भाजपा पार्षद देव शर्मा मिश्रा मुन्ना ने कहा कि करीब दो साल पहले सदन में यह प्रस्ताव पास हुआ था कि अवैध होर्डिंगों की रोकथाम के लिए यह नियम बनाया गया था कि जो होर्डिंग शहर में लगी हैं उन पर विज्ञापन एजेंसियों नेम प्लेट लगाएंगी। जिस पर विज्ञापन एजेंसी का नाम व मोबाइल नंबर, कब तक के लिए अनुमति दी गई और होर्डिंग का नंबर क्या है, यह सब लिखा जाएगा। जिससे जांच के दौरान आसानी से यह पता चल जाएगा कि जो होर्डिंग लगी है वह वैध है या अवैध।
कांग्रेस पार्षद मुकेश सिंह चौहान ने कहा था कि बीते साल एक विज्ञापन एजेंसी को फायदा पहुंचाने के लिए पूरे शहर के यूनीपोल का एक टेंडर बनाया गया जिसमें शर्तें उसके हिसाब से बनाई गईं। विज्ञापन एजेंसी ने मनमानी की और तय स्थलों की बजाए दूसरे स्थलों पर यूनीपेाल लगाए जोकि टेंडर की शर्ताें का उल्लंघन है। पार्षदों ने कहा अवैध होर्डिंगों पर रोक लगाने के लिए होर्डिंगों पर नेम प्लेट लगाने की व्यवस्था को लागू किया जाए। जिस पर महापौर सुषमा खर्कवाल ने कहा एक महीने में अवैध होर्डिगों को हटाया जाए।
शहर में कितनी होर्डिंग
0 निजी भवन व भूमि पर लगी होर्डिंग1442
0 यूनीपोल- 300
0 एलईडी स्क्रीन वाली होर्डिंग-48
Iसभी विज्ञापन एजेंसियों को होर्डिंगों पर नेम प्लेट लगाना होगा। इसके लिए तीन दिन का मौका दिया गया है। उसके बाद अभियान चलाकर नेम प्लेट न लगाने वाली एजेंसियों के होर्डिंगों से प्रचार हटाया जाएगा।
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ओम प्रकाश सिंह, नोडल अधिकारी प्रचार विभाग नगर निगमI
शहर में लगे होर्डिंग।
शहर में लगे होर्डिंग।
शहर में लगे होर्डिंग।
शहर में लगे होर्डिंग।
शहर में लगे होर्डिंग।
शहर में लगे होर्डिंग।