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मिशन शक्ति: 24 घंटों में महिला एवं बाल अपराध के 23 अभियुक्तों को उम्रकैद, 31 को कारावास व जुर्माना

Tue, 20 Oct 2020 11:02 PM IST
ishwar ashish न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
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अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी - फोटो : amar ujala
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मिशन शक्ति अभियान के तहत पिछले 24 घंटों में महिला एवं बाल अपराध के 23 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 31 अभियुक्तों को कारावास व जुर्माने की सजा दिलाई गई। 49 मामलों में अभियुक्तों की जमानतें खारिज कराई गईं और 28 गुंडों को जिला बदर कराया गया।

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अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पूरे प्रदेश में शारदीय नवरात्रि में 17 अक्तूबर से शुरू हुए मिशन शक्ति अभियान के सकारात्मक परिणाम लगातार सामने आ रहे हैं।

प्रदेश के अभियोजन विभाग ने महिला एवं बाल अपराधों में अपराधियों को दंडित कराने एवं उनकी जमानतें खारिज कराने के प्रयासों को और तेज किया है। अवस्थी ने मंगलवार को अभियोजन विभाग की वेबसाइट  upprosecution.upsdc.gov.in  का शुभारंभ और यू-ट्यूब चैनल  UP Prosecution को लांच किया।

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इन मामलों में हुआ आजीवन कारावास

अपर पुलिस महानिदेशक अभियोजन आशुतोष पांडेय ने बताया कि हापुड़ जिले के थाना गढ़मुक्तेशर में अभियुक्त दलपत को नाबालिग पीड़िता के साथ लैंगिक अपराध व दुराचार के अभियोग में आजीवन कारावास से दंडित कराया गया है।

फतेहपुर के खागा थाना क्षेत्र के मुकदमे में 15 अभियुक्तों को आजीवन कारावास तथा बदायूं के थाना वजीरगंज क्षेत्र के मुकदमे में तीन अभियुक्तों को पीड़िता के साथ दहेज उत्पीड़न व उसकी हत्या करने के मामले में उम्रकैद की सजा दिलवाई गई। बलिया का एक मुकदमा जिसमें पॉक्सो एक्ट भी लगा था, में तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा दिलाई गई।
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इनमें हुआ कारावास व जुर्माना

पांडेय ने बताया कि कासगंज के थाना सिढ़पुरा में दर्ज बलात्कार के मामले में अभियुक्त शोभित शर्मा को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा कराई गई। कासगंज में ही अभियुक्त रमेश को लैंगिक उत्पीड़न के मामले में 4 वर्ष की सजा व 20 हजार रुपये का जुर्माना कराया गया।

उन्नाव के थाना गंगाघाट के 2 मामलों में मनीष सिंह चंदेल एवं जयदीप सिंह को 2-2 वर्ष का कारावास व 3 हजार रुपये का जुर्माना कराया गया। कन्नौज के 8, फिरोजाबाद के 17 तथा सीतापुर के 1 मामले में 26 अभियुक्तों को सजा कराई गई। गाजियाबाद के साहिबाबाद में अभियुक्त सलमान को बलात्कार के मामले में 10 वर्ष की सजा व 20 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित कराया गया।
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