अपर पुलिस महानिदेशक अभियोजन आशुतोष पांडेय ने बताया कि हापुड़ जिले के थाना गढ़मुक्तेशर में अभियुक्त दलपत को नाबालिग पीड़िता के साथ लैंगिक अपराध व दुराचार के अभियोग में आजीवन कारावास से दंडित कराया गया है।
फतेहपुर के खागा थाना क्षेत्र के मुकदमे में 15 अभियुक्तों को आजीवन कारावास तथा बदायूं के थाना वजीरगंज क्षेत्र के मुकदमे में तीन अभियुक्तों को पीड़िता के साथ दहेज उत्पीड़न व उसकी हत्या करने के मामले में उम्रकैद की सजा दिलवाई गई। बलिया का एक मुकदमा जिसमें पॉक्सो एक्ट भी लगा था, में तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा दिलाई गई।
पांडेय ने बताया कि कासगंज के थाना सिढ़पुरा में दर्ज बलात्कार के मामले में अभियुक्त शोभित शर्मा को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा कराई गई। कासगंज में ही अभियुक्त रमेश को लैंगिक उत्पीड़न के मामले में 4 वर्ष की सजा व 20 हजार रुपये का जुर्माना कराया गया।
उन्नाव के थाना गंगाघाट के 2 मामलों में मनीष सिंह चंदेल एवं जयदीप सिंह को 2-2 वर्ष का कारावास व 3 हजार रुपये का जुर्माना कराया गया। कन्नौज के 8, फिरोजाबाद के 17 तथा सीतापुर के 1 मामले में 26 अभियुक्तों को सजा कराई गई। गाजियाबाद के साहिबाबाद में अभियुक्त सलमान को बलात्कार के मामले में 10 वर्ष की सजा व 20 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित कराया गया।