एलडीए के प्रधानमंत्री आवास खरीदने के लिए अब पत्नी की आधार संख्या भी बतानी होगी। पत्नी के नाम संयुक्त आवेदन जहां करना होगा, वहीं पत्नी का आधार नंबर भी अनिवार्य रूप से बताना होगा। वहीं पत्नी के आवेदन करने पर पति का भी आधार इसी तरह देना होगा। अगर शादीशुदा नहीं हैं तो माता-पिता का आधार संख्या आवेदन के समय देना होगा।
दूसरा महत्वपूर्ण यह है कि परिवार के पास पहले से मौजूद मकान का पता और प्रकार की जानकारी भी देनी होगी। आवंटन के बाद अगर सत्यापन में कोई भी सूचना गलत मिलती है तो आवंटन को निरस्त कर दिया जाएगा। एलडीए के वित्त नियंत्रक राजीव कुमार सिंह ने बताया कि आवेदन के समय ही जरूरी सूचनाएं ली जा रही हैं।
इसकी वजह यह है कि उन लोगों के लिए आवेदन की छूट दी गई है, जिनका पंजीकरण डूडा के पात्र परिवारों की सूची में नहीं हैै। ऐसे में आवेदक की सूचनाओं से पात्र परिवारों के बीच आवंटन करने में सहूलियत मिलेगी। एलडीए अधिकारियों का मानना है कि इससे लॉटरी के पास सत्यापन में आवंटन निरस्त होने के प्रकरण भी कम हो जाएंगे। अगर किसी वजह से आधार संख्या मौजूद नहीं है। उस केस में मतदाता पहचान पत्र को भी आवेदन के समय अपलोड करने की छूट एलडीए ने दी हुई है। इससे आवेदन करने में दिक्कत नहीं आएगी।