इस मामले की सुनवाई के बाद आयोग के सदस्य राजर्षि शुक्ला ने ओला कैब को सेवा में कमी का दोषी माना। साथ ही उन्होंने कुमार के दावे को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए 50 हजार रुपये सेवा में कमी के लिए और 10 हजार रुपये मानसिक कष्ट के लिए चुकाने का आदेश ओला कैब को दिया। साथ ही दो हजार रुपये कानूनी कार्यवाही के खर्च के लिए चुकाने को कहा है।