क्रिसमस की छुट्टी के बाद बेसिक शिक्षा विभाग में पदोन्नति में आरक्षण का लाभ लेने वाले करीब 50 हजार शिक्षक पदावनत कर दिए जाएंगे। इसके लिए जिलास्तर पर सूची तैयार कर ली गई है। कार्रवाई करने की जिम्मेदारी मंडलस्तर पर एडी बेसिक को दी गई है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत 15 नवंबर 1997 से 28 अप्रैल 2012 के बीच आरक्षण का लाभ लेकर पदोन्नत हुए शिक्षकों और कर्मचारियों को पदावनत किया जाना है। इस बाबत अगस्त में ही शासनादेश जारी कर दिया गया था।
लेकिन, पंचायत चुनाव की व्यस्तताओं के चलते अमल नहीं हो पाया था। पिछले महीने बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने सभी मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) को पत्र भेजकर इस स्थिति पर गहरी चिंता जताई थी, क्योंकि इन शिक्षकों को पदावनत करके रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में रखी जानी है।