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27 लाख कर्मचारियों व पेंशनरों को मिलेगा फायदा, उत्तर प्रदेश शासन ने जारी किया यह आदेश

Tue, 04 Jun 2019 06:18 AM IST
Amulya Rastogi न्यूज डेस्क, अमर उजाला लखनऊ
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सांकेतिक तस्वीर
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प्रदेश सरकार ने जनवरी से दिसंबर 2016 के सातवें वेतनमान व महंगाई भत्ता तथा पुनरीक्षित पेंशन व महंगाई राहत के एरियर की दूसरी किस्त के भुगतान का शासनादेश जारी कर दिया है। इससे सरकार के खजाने पर करीब 8,500 करोड़ रुपये का व्यय भार आएगा। प्रदेश के 27 लाख कर्मचारी व पेंशनर इसका फायदा पाएंगे। पहली किस्त का भुगतान पिछले साल हो चुका है।
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राज्य वेतन समिति की संस्तुतियां जनवरी 2016 से लागू की गईं, पर प्रदेश सरकार ने कर्मियों को सातवें वेतनमान का नकद भुगतान जनवरी 2017 से शुरू किया। एक जनवरी से दिसंबर 2016 तक बकाया वेतन व महंगाई भत्ते का आधा एरियर वित्त वर्ष 2018-19 में दिया गया था। बाकी 50 प्रतिशत के भुगतान का आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों दिया था। 
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अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव मित्तल ने पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन व महंगाई भत्ता तथा पुनरीक्षित पेंशन व महंगाई राहत के अवशेष 50 प्रतिशत की दूसरी किस्त का भुगतान यथासंभव 30 जून तक करने का आदेश दिया है। मित्तल ने कहा है कि नगरीय स्थानीय निकायों के कार्मिकों को दूसरी किस्त के भुगतान के संबंध में वित्त विभाग की सहमति से प्रशासकीय विभाग अलग से आदेश जारी करेगा। 

सरकार के इस आदेश से राजकीय कर्मचारियों, राजकीय व सहायता प्राप्त शिक्षण व प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों व शिक्षणतर कर्मियों के अलावा पेंशनरों व पारिवारिक पेंशनरों को मिलेगा। एरियर का 80 प्रतिशत जीपीएफ में जमा होगा। बाकी 20 प्रतिशत में आयकर कटौती कर नकद भुगतान किया जाएगा।
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