लखनऊ। कार्टून देखने के बहाने घर बुलाकर नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले विनोद कुमार पासी को दोषी ठहराकर पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश आशुतोष कुमार सिंह 20 वर्ष की कैद और 55 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
कोर्ट में अभियोजन की ओर से कहा गया कि वादिनी ने गुडंबा थाने में 19 सितंबर 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह एक अस्पताल में काम करती है। 17 सितंबर 2022 को वह और पति काम पर गए थे। घर पर उनकी छोटी बहन और तीन नाबालिग बच्चे थे। वादिनी वापस घर लौटी तो उनकी आठ साल की बेटी गुमसुम थी। पूछने पर उसने पेट दर्द की शिकायत की। इस पर उन्होंने बेटी को दवा दे दी। दो तीन दिन बीतने पर भी बच्ची की तबीयत ठीक नहीं हुई और उसके रक्तस्राव होने लगा। इस पर मां बेटी को अस्पताल ले गई। वहां पर बच्ची ने बताया कि आरोपी विनोद उसे कार्टून दिखाने के बहाने अपने घर ले गया था जहां उसने उसके साथ दुष्कर्म किया था।