लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने वर्ष 2015 में भतीजे का अपहरण कर हत्या करने के मामले में उम्रकैद की सजा पाई चाची निधि शुक्ला की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। यह मामला राजधानी के मड़ियांव क्षेत्र से संबंधित था। न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान और न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी की खंडपीठ ने यह आदेश निधि शुक्ला की जमानत अर्जी पर दिया। अर्जीदता की ओर से बताया गया कि भतीजे का अपहरण कर हत्या करने के आरोप में उसे उम्रकैद के साथ दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। जबकि, उनका नाम इस मामले में सामान्य आशय को बढ़ावा देने के तहत आया था। कहा कि आरोपी के खिलाफ मामले में पर्याप्त साक्ष्य नहीं हैं। अदालत में मामले के गुण दोष पर गए बिना सजायाफ्ता निधि को शर्तों के साथ जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।