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नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को 10 साल की कैद

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लखनऊ। नाबालिग को बहला-फुसलाकर साथ ले जाने और फिर दुराचार करने के आरोपी अंशु शर्मा को पाक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश अरविंद मिश्रा ने दोषी ठहराकर 10 वर्ष के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा से दंडित किया है।
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कोर्ट में पाक्सो एक्ट के विशेष अधिवक्ता अभिषेक उपाध्याय और सुखेंद्र सिंह ने तर्क दिया कि मामले की रिपोर्ट पीड़िता के पिता ने 15 मई 2014 को नाका थाने पर दर्ज कराई थी। रिपोर्ट दर्ज कराकर कहा गया था कि वादी की 15 वर्षीय पुत्री को अभियुक्त अंशु शर्मा रात में बहलाकर साथ ले गया था। विवेचना के दौरान पुलिस ने नाबालिग को खोज निकाला था और मजिस्ट्रेट के सामने उसका कलम बंद बयान लिया गया। इसमें नाबालिग ने दोषी से प्रेम संबंध होने की बात कही थी। कोर्ट ने आरोपी को अलग-अलग मामलों में सजा देने के साथ उस पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने कहा है कि अभियुक्त अंशु शर्मा पर लगाई गई अर्थदंड की 90 फीसदी धनराशि पीड़िता को बतौर प्रतिकर अदा की जाएगी।
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