प्रदेश सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) क्रीमी लेयर की आय सीमा पांच लाख रुपये से बढ़ाकर आठ लाख रुपये कर दी है।
सरकार के इस फैसले से 66 हजार रुपये प्रतिमाह कमाने वाले परिवारों के बच्चों को भी आरक्षण का लाभ मिल जाएगा।
उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने प्रदेश सरकार को क्रीमीलेयर की आय सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था।
मंगलवार को कैबिनेट ने इस पर अपनी मंजूरी दे दी। सरकार के इस फैसले से करीब 10 लाख लोगों को फायदा मिलेगा।
इसका लाभ सरकारी नौकरियों, शिक्षा के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों में आरक्षण के रूप में मिलेगा। इससे पहले वर्ष 2008 में तीन लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये आय सीमा की गई थी।
सबसे पहले 1995 में यह सीमा एक लाख रुपये निर्धारित थी। वर्ष 2002 में इसे बढ़ाकर तीन लाख रुपये किया गया था। क्रीमीलेयर के ऊपर वाले ओबीसी परिवारों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा।