03:10 PM, 26-Apr-2023
हाजी याकूब कुरैशी।
- फोटो : amar ujala
पूर्व मंत्री हाजी याकूब पर दो हजार का अर्थदंड
सिपाही को थप्पड़ मारने और धमकी देने के मामले में पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी पर एमपी-एमएलए कोर्ट ने लोक शांति भंग करने के लिए दो हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
सिपाही चहन सिंह बालियान ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि 17.02.2011 को व कंट्रोल रूम के आदेश पर वह हापुड़ अड्डे पर मय फोर्स खड़े थे। इसी दौरान एक जीप हूटर बजाते हुए आई, जिसे रोका गया तो पीछे से काली गाड़ी आकर रुकी। तत्कालीन बसपा विधायक और मंत्री हाजी याकूब कुरैशी ने गाड़ी से उतरते ही उनके साथ बदसलूकी की। मारपीट कर मानसिक आघात पहुंचाया और वर्दी फाड़ने का भी आरोप लगाया। इस दौरान सरकारी कार्य में भी बाधा डाली। चहन सिंह बालियान की छाती व दिल में असहनीय पीड़ा होने पर उन्हें जसवंत राय अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
कोर्ट ने याकूब कुरैशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए थे। पुलिस ने विवेचना करते हुए याकूब कुरैशी के खिलाफ धारा 323, 333, 504, 506 के तहत आरोपपत्र दाखिल किया था।
न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष की ओर से विरेश त्यागी एडीजीसी ने चहन सिंह, कांस्टेबल अतुल कुमार गौतम सहित सात पुलिसकर्मियों के बयान दर्ज कराए। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाजी याकूब को धारा 333 लोक सेवक से अभद्रता करने का दोषी पाया। धारा 323 मारपीट के आरोप से बरी करते हुए लोक शांति भंग करने के आशय से अपमान करने, और आपराधिक धमकी देने के आरोप में दो-दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना नहीं देने की स्थिति में एक-एक माह के कारावास की सजा से दंडित किया।