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WB Recruitment Scam: बंगाल के 36 हजार शिक्षक बर्खास्तगी को दे सकेंगे चुनौती, कलकत्ता हाईकोर्ट ने दी मंजूरी

Mon, 15 May 2023 07:38 PM IST
देवेश शर्मा जॉब डेस्क, अमर उजाला

सार

WB PEB Teacher Recruitment Scam: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड को राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित और सहायता प्राप्त स्कूलों में लगभग 36,000 प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की अनुमति दे दी।
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WB PEB Teacher Recruitment Scam - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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WB PEB Teacher Recruitment Scam: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड को राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित और सहायता प्राप्त स्कूलों में लगभग 36,000 प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की अनुमति दे दी।

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बोर्ड की वकील लक्ष्मी गुप्ता ने जस्टिस सुब्रत तालुकदार की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया और जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल पीठ के 12 मई के आदेश को चुनौती देने के लिए अदालत से अनुमति मांगी। खंडपीठ, जिसमें जस्टिस सुप्रतिम भट्टाचार्य भी शामिल हैं, ने बोर्ड को अपील दायर करने की अनुमति दी।
 

जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रायोजित और सहायता प्राप्त स्कूलों में प्राथमिक शिक्षकों के रूप में भर्ती के समय अप्रशिक्षित लगभग 36,000 उम्मीदवारों की नियुक्ति रद्द करने का आदेश दिया, क्योंकि नियुक्ति प्रक्रिया में उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। आदेश पारित करते हुए, जस्टिस गंगोपाध्याय ने कहा कि इस स्तर का भ्रष्टाचार पश्चिम बंगाल में कभी नहीं देखा गया। 

हालांकि, एकल पीठ ने निर्देश दिया कि जिन शिक्षकों को 2016 की चयन प्रक्रिया के संबंध में बोर्ड की सिफारिश के बाद रोजगार मिला है, उन्हें प्राथमिक विद्यालय के पारा शिक्षक के बराबर पारिश्रमिक पर 12 मई से चार महीने तक काम करने की अनुमति दी जाएगी। कोर्ट ने बोर्ड को यह भी निर्देश दिया था कि 2016 की नियुक्ति प्रक्रिया में भाग लेने वाले उम्मीदवारों के लिए ही तीन महीने के भीतर भर्ती प्रक्रिया की व्यवस्था की जाए। इस दौरान प्रशिक्षण योग्यता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को भी अभ्यास में शामिल किया जाएगा। 
 

सीएम ममता बोलीं-  सरकार देगी आदेश को चुनौती

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा कि उनकी सरकार राज्य प्रायोजित और सहायता प्राप्त स्कूलों में लगभग 36,000 प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी रद्द करने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देगी। उन्होंने उन शिक्षकों से भी आग्रह किया, जिन्होंने अपनी नौकरी खो दी और उनके परिवार के सदस्यों को उदास नहीं होना चाहिए क्योंकि उनकी सरकार उनके साथ है। 
 
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सीएम का आरोप- आंदोलन के कारण धोना पड़ा नौकरी से हाथ

सीएम ने यह भी आरोप लगाया कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के अपने डीए में बढ़ोतरी और इसे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर लाने की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन के कारण उन शिक्षकों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। बनर्जी ने राज्य सचिवालय में संवाददाताओं से कहा कि हमें इन 36,000 (शिक्षकों) के परिवारों से अपील मिल रही है, जिन्होंने अपनी नौकरी खो दी है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। हमने डिवीजन बेंच को स्थानांतरित करने का फैसला किया है।
 
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