भाजपा सांसद निशिकांत दूबे की शिकायत के बाद लोकपाल ने सीबीआई को सोरेन के खिलाफ यह पता लगाने के लिए प्रारंभिक जांच के आदेश दिए थे कि क्या मामले को आगे बढाने के लिए प्रथमदृष्टया कोई मामला बनता है या नहीं।
हाईकोर्ट ने झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के प्रमुख शिबू सोरेन की आय से अधिक संपत्ति मामले में एकल पीठ के निर्णय के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई 20 फरवरी के लिए स्थगित कर दी। आय से अधिक संपति का मामला लोकपाल के समक्ष लंबित है।
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भाजपा सांसद निशिकांत दूबे की शिकायत के बाद लोकपाल ने सीबीआई को सोरेन के खिलाफ यह पता लगाने के लिए प्रारंभिक जांच के आदेश दिए थे कि क्या मामले को आगे बढाने के लिए प्रथमदृष्टया कोई मामला बनता है या नहीं। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली एवं सुधीर कुमार जैन की पीठ को बताया, याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता किसी अन्य अदालत के समक्ष पेश हो रहे हैं। इस मामले की सुनवाई आगे बढ़ा दिया जाए। इसी आधार पर पीठ ने सुनवाई 20 फरवरी के लिए स्थगित कर दी।
इससे पहले एकल पीठ ने कहा था कि लोकपाल की कार्यवाही को चुनौती देने वाली शिबू सोरने की याचिका और शिकायत समय से पहले दाखिल की गई है। इस मामले में लोकपाल को देखना था कि इस मामले में आगे की कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त सामग्री है या नहीं।
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झारखंड की गोड्डा सीट से भाजपा के लोकसभा सांसद निशिकांत दूबे ने अगस्त, 2020 में शिबू सोरेन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें कहा गया था कि शिबू सोरेन और उनके परिवार ने सरकारी खजाने का दुरुपयोग कर काफी संपत्ति अर्जित की है और वे पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं।