स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने हिंदी में एक ट्वीट कर कहा कि अब झारखंड के निजी मेडिकल कॉलेजों और डीम्ड मेडिकल कॉलेजों में 50% सीटों पर फीस सरकारी मेडिकल कॉलेजों के अनुरूप तय की जाएगी। इससे झारखंड के मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों की कमी दूर होगी।
झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने गुरुवार को कहा कि राज्य के निजी मेडिकल कॉलेजों में 50 प्रतिशत सीटों की फीस सरकारी मेडिकल कॉलेजों के अनुरूप तय की जाएगी। गुप्ता के शिविर कार्यालय द्वारा यहां जारी एक बयान में कहा गया है कि इस कदम से राज्य के मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इससे युद्धग्रस्त यूक्रेन से लौटे मेडिकल छात्रों को भी फायदा होगा।
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स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने हिंदी में एक ट्वीट कर कहा कि अब झारखंड के निजी मेडिकल कॉलेजों और डीम्ड मेडिकल कॉलेजों में 50% सीटों पर फीस सरकारी मेडिकल कॉलेजों के अनुरूप तय की जाएगी। इससे झारखंड के मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों की कमी दूर होगी। अन्य छात्रों के अलावा यूक्रेन से लौटे छात्रों को भी लाभ मिलेगा। गुप्ता ने अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्वास्थ्य विभाग) को लिखे पत्र में राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग की सिफारिश के आधार पर राज्य में नई व्यवस्था लागू करने का निर्देश दिया।
कोर्ट ने 10 लाख रुपये मुआवजा देने को कहा
इस बीच, झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दुष्कर्म के कारण गर्भवती हुई दृष्टिबाधित युवती को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने रांची के उपायुक्त को आदेश दिया कि वह प्रसव तक पीड़िता की पूरी देखभाल सुनिश्चित करे। जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट ने पीड़िता की ओर से पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) द्वारा दायर आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने उपायुक्त को पीड़िता के स्वास्थ्य पर नजर रखने को भी कहा।