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झारखंड: निर्दलीय विधायक सरयू राय के खिलाफ कई धाराओं में FIR दर्ज, स्वास्थ्य मंत्री पर लगाया था घोटाले का आरोप

Tue, 03 May 2022 10:14 AM IST
संजीव कुमार झा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची

सार

राज्य के स्वास्थ्य अवर सचिव की शिकायत पर डोरंडा थाने में आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 409/379/411/120बी और 420 आईपीसी के तहत निर्दलीय विधायक सरयू रॉय के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई
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सरयू राय(फाइल) - फोटो : Social media
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विस्तार
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झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री पर कोरोना फंड के दुरुपयोग का आरोप लगाने वाले जमशेदपुर पूर्व सीट से निर्दलीय विधायक सरयू राय के खिलाफ ऑफिसियल सिकरेट एक्ट के तहत रांची के डोरंडा थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। राय पर कई धाराएं लगाई गई हैं। राज्य के स्वास्थ्य अवर सचिव की शिकायत पर 409/379/411/120बी और 420 आईपीसी के तहत  प्राथमिकी दर्ज की गई है।

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सरयू राय ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर लगाया था घोटाले का आरोप
निर्दलीय विधायक सरयू रॉय ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर कोरोना फंड के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा था कि बन्ना गुप्ता ने कोरोना फंड में से अवैध रूप से करोड़ों रुपये निकाले हैं जिसकी जांच होनी जरूरी है।

बन्ना गुप्ता ने भी किया पलटवार
झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने निर्दलीय विधायक सरयू रॉय द्वारा धन की हेराफेरी के आरोपों पर कहा कि राय ने मुझ पर अवैध रूप से करोड़ों रुपये निकालने का आरोप लगाया जबकि मैंने कोई धन निकासी नहीं की है। मैंने नैतिक आधार पर प्रोत्साहन को रद्द करने और इसे जरूरतमंदों के बीच वितरित करने का निर्णय लिया है। गुप्ता ने कहा कि प्रोत्साहन को स्वास्थ्य विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया था और मंत्री के सेल के लिए अनुमानित व्यय 14.59 लाख रुपये था। अभी तक, किसी भी खाते में कोई राशि जमा नहीं की गई है ... यदि रॉय के पास सबूत हैं, तो उन्हें यह उल्लेख करना चाहिए कि धन क्रमशः किस बैंक खाते से और किस बैंक खाते से स्थानांतरित हुआ।

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