झारखंड के मेदिनीनगर की एक अदालत ने बुधवार को एक पूर्व विधायक के भाई सहित तीन लोगों को एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में 20-20 साल और एक महिला साथी को अपराध करने में इनका साथ देने के लिए 10 साल जेल की सजा सुनाई। वरिष्ठ अधिवक्ता सुधा पांडे ने कहा कि पलामू जिला और सत्र न्यायाधीश केपीएन पांडे की अदालत ने तीनों दोषियों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया जिसे नहीं भरने पर प्रत्येक को छह महीने की अतिरिक्त जेल की सजा होगी।
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इसी तरह, महिला दोषी पर भी 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है और राशि का भुगतान न करने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा होगी। यह घटना 16 दिसंबर, 2016 को मनातू थाना क्षेत्र के रहिया गांव में हुई थी, जब महिला के साथ उसके पति और उसके दो दोस्तों ने सामूहिक बलात्कार किया था, जिनमें से एक पूर्व विधायक का भाई है।