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Jammu News: दस साल की वारंटी देने पर ही होगी लिफ्ट और एलिवेटर की खरीद

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जम्मू। रेलवे स्टेशन पर लगने वाली लिफ्ट और एलिवेटर (स्वचालित सीढ़ी) की खरीद और रखरखाव में रेलवे बोर्ड ने परिवर्तन किया है। नए नियमों के तहत लिफ्ट बेचने वाली कंपनी को वारंटी अवधि समाप्त होने के तुरंत बाद कम से कम 10 वर्ष के लिए मेंटेनेंस एग्रीमेंट (सीएएमसी) करना अनिवार्य होगा।
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लिफ्ट की मेंटेनेंस केवल वही कंपनी करेगी जिसने उसे बनाया है। किसी भी बाहरी या अनाधिकृत एजेंसी को काम सौंपने पर पूरी तरह से रोक रहेगी। रेलवे बोर्ड की निदेशक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर निशा मनोहर पाटिल ने पिछले दिनों आदेश जारी किया है। सभी क्षेत्रीय रेलवे को लिखे पत्र में उन्होंने कहा है कि रेलवे स्टेशन पर लगी लिफ्ट में लगातार होने वाली खराबी को रोकने के लिए नियम में बदलाव किया गया है। लिफ्ट और एलिवेटर की खरीद तथा रखरखाव के नियमों को सख्त कर दिया गया है। पुरानी लिफ्ट के लिए भी वन टाइम रिपेयर और पांच साल के मेंटेनेंस का नियम लागू किया गया है। रेल अधिकारियों और संबंधित कंपनी के प्रतिनिधि संयुक्त निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा कंपनियों को स्पेयर पार्ट्स का पर्याप्त स्टॉक रखना होगा ताकि गड़बड़ी होने पर तत्काल पुर्जे बदले जा सकें।
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महीने से बंद पड़ी है जम्मूतवी स्टेशन की लिफ्ट
रेलवे एक तरफ यात्रियों सुविधाओं को और बेहतर और बढ़ाने पर लगा है तो जम्मूतवी रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर एक पर दो लिफ्टें महीने से बंद हैं। ऐसे में बुजुर्गों और महिला यात्रियों को परेशान होना पड़ रहा है।
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