राज्य में विधानसभा चुनावों की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहले चरण के मतदान के लिए नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। चुनाव आचार संहिता भी लागू हो गई है। इसके बावजूद शहर में लगे राजनीतिक पार्टियों और सरकार के होर्डिंग अभी पूरी तरह से उतारे नहीं गए हैं। इनको उतारने की जिम्मेदारी नगर निगम की है।
भारतीय चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार चुनावों की घोषणा होते ही राजनीतिक पार्टियों, सरकार एवं मंत्रियों, नेताओं के प्रचार प्रसार वाले होर्डिंग उतार दिए जाते हैं। ऐसे होर्डिंग और बैनरों का लगा रहना चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है।
जिन बैनरों को नगर निगम के सौजन्य से लगाया जाता है उन्हें हटाने का जिम्मा भी नगर निगम का ही होता है। उसी तरह से बाकी का काम चुनाव कार्यालय द्वारा बनाई फ्लाइंग स्क्वायड की टीमें देखती हैं। शहर में ऐसे होर्डिंग भी लगे हैं जो जम्मू नगर निगम के सौजन्य से लगवाए गए हैं।
इस संदर्भ में जब निगम के संयुक्त आयुक्त कपिल शर्मा से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि हमने निगम की तरफ से लगवाए गए बैनर और होर्डिंग हटवा दिए हैं, जो नहीं लगवाए हैं उनको हटाने का काम चुनाव कार्यालय की फ्लाइंग स्क्वायड की टीमें करेंगी।