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Kashmir: श्रीनगर डीएम ने जमात-ए इस्लामी की तीन संपंत्तियों को सील करने का दिया आदेश

Wed, 21 Dec 2022 03:15 AM IST
kumar गुलशन कुमार अमर उजाला नेटवर्क, श्रीनगर

सार

डीएम श्रीनगर ने प्रतिबंधित जमात-ए इस्लामी की तीन संपत्तियों को सील करने का आदेश दिया है, जिसमें सैयद अली के नाम पर मालिकाना भूमि भी शामिल हैं।
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के आवास समेत जमात-ए-इस्लामी की तीन संपत्तियों को जब्त करने का जिला मजिस्ट्रेट श्रीनगर ने आदेश दिया है। गिलानी के नाम पर बरजुल्ला श्रीनगर में निर्मित दो मंजिला आवासीय संरचना शामिल है। 

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दो अन्य संपत्तियों में जमात के जिला अध्यक्ष बशीर अहमद लोन व जिलाध्यक्ष बशीर अहमद की भूमि है। संबंधित तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त करने और उपरोक्त संपत्तियों से संबंधित राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन के बाद पाया गया कि ये संपत्तियां उनके सदस्यों के माध्यम से प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी एसोसिएशन के स्वामित्व में हैं या उनके कब्जे में हैं।

आदेश में मुख्य जिला प्रबंधक से प्रतिबंधित संगठन के सभी खातों, चाहे वह संबद्ध इकाइयों के सदस्यों/संस्थानों के नाम पर हों, उन्हें जब्त करने और अनुपालन रिपोर्ट तत्काल प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। ज्ञात हो कि पिछले सप्ताह अनंतनाग में जमात की 100 करोड़ से अधिक संपत्तियां जब्त की गई हैं।

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