विशेष नगर मजिस्ट्रेट जम्मू ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पाया कि आरोपी अपना बचाव करने में विफल रहा है। जिससे कानूनी प्रवर्तनीय ऋण या दायित्व के अस्तित्व के बारे में संदेह पैदा होता है।
विशेष नगर मोबाइल मजिस्ट्रेट जम्मू परवीन पंडोह ने सोमवार को चेक बाउंस मामले में रंजीत कौर को छह महीने के कारावास और 40 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
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विशेष नगर मजिस्ट्रेट जम्मू ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पाया कि आरोपी अपना बचाव करने में विफल रहा है। जिससे कानूनी प्रवर्तनीय ऋण या दायित्व के अस्तित्व के बारे में संदेह पैदा होता है। चेक जारी करना, चेक का अनादर और मांग नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर आरोपी द्वारा पैसे का भुगतान न करना साबित हो गया है, लेकिन आरोपी कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण के न होने के बारे में एक संभावित बचाव नहीं कर सका।
इसके बाद अदालत ने रंजीत कौर को छह महीने के कारावास और 40 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। मुआवजे के रूप में शिकायतकर्ता के कानूनी उत्तराधिकारियों को जुर्माना का भुगतान किया जाएगा।