सरकारी सेवाओं को प्रभावी ढंग से लोगों तक पहुंचाने के लिए तहसील मुख्यालयों में सिंगल विंडो सिस्टम स्थापित करने का आदेश जारी किया गया है। राज्य सरकार द्वारा जारी सर्कुलर में तमाम जिला उपायुक्तों से कहा गया है कि वह सीमित अवधि के भीतर सिंगल विंडो सिस्टम को प्रभावी बनाएं।
एक ही खिड़की पर सरकार की विभिन्न सेवाओं को फरहाम करवाएं जिसमें स्थाई नागरिकता प्रमाणपत्र और आय प्रमाण पत्र की सुविधाएं भी शामिल की जाएं। राजस्व विभाग की ओर जारी किए गए सर्कुलर में सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत सेवाएं देने को कहा गया है।
सिंगल विंडो सिस्टम को समय से शुरू करने की जिम्मेदारी जिला उपायुक्त की होगी। इसके अलावा जिला उपायुक्तों को तहसील स्तर पर जन समस्याएं सुनने के लिए शेड्यूल को नोटिफाई करना होगा। जिले के विभिन्न इलाकों में समस्याओं के समाधान के लिए शिविर भी आयोजित करने होंगे।
राजस्व अधिकारियों को अपनी टूर डायरी मेंटेन कर मंडलायुक्त और प्रशासनिक विभाग को जानकारी देनी होगी। यदि अफसर के निचले मुलाजिम ठीक से काम नहीं करते हैं और उनकी सुपरविजन नहीं की जा रही है तो उच्चाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।