रोशनी जमीन घोटाला मामले में सीबीआई ने रविवार को श्रीनगर के प्रमुख कारोबारी शौकत चौधरी के ठिकानों की तलाशी ली। जांच एजेंसी ने 15 जून को जमीन आवंटन घोटाले में चौधरी, पूर्व आईएएस अधिकारी महबूब इकबाल (तत्कालीन डीसी) और शेख एजाज इकबाल (तत्कालीन उपायुक्त) सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
जम्मू-कश्मीर में बहुचर्चित रोशनी जमीन घोटाला मामले में सीबीआई ने रविवार को श्रीनगर के प्रमुख कारोबारी शौकत चौधरी के ठिकानों की तलाशी ली। जांच एजेंसी ने 15 जून को जमीन आवंटन घोटाले में चौधरी, पूर्व आईएएस अधिकारी महबूब इकबाल (तत्कालीन डीसी) और शेख एजाज इकबाल (तत्कालीन उपायुक्त) सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
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सीबीआई ने रोशनी जमीन घोटाले से जुड़ी एफआईआर में कश्मीर प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी मोहम्मद अफजल भट, अतिरिक्त आयुक्त मुश्ताक अहमद मलिक और तहसीलदार मोहम्मद अकरम खान व शेख मुनीर अख्तर के नाम शामिल हैं।
एजेंसी के मुताबिक, जकूरा स्थित चौधरी बाग के हैट्रिक फूड इंडस्ट्रीज के मालिक शौकत चौधरी कारोबारियों के उस प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे जिसने इस साल अप्रैल में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी। सीबीआई ने कहा कि चौधरी को रोशनी एक्ट के तहत आवंटित प्लॉट का अनधिकृत कब्जाधारक घोषित किया है।
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चौधरी को कानून का उल्लंघन कर 14.40 लाख रुपये में आठ मरला जमीन आवंटित की गई। प्राथमिकी में यह भी कहा गया है कि महबूब बेग और मुमताज अफजल को जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा 1977 में पट्टे पर दी गई।
श्रीनगर तहसील के एस्टेट नर्सिंगगढ़ की चार कनाल जमीन की लीज 2020 में समाप्त हो गई। लेकिन उन्होंने चार कनाल में से आठ मरला जमीन चौधरी को दे दी।