50 हजार जमानत राशि अदा करने के दिए निर्देश
सांबा। एनडीपीएस मामले में गिरफ्तार आरोपी की जमानत याचिका मामले पर सांबा की अतिरिक्त सत्र मजिस्ट्रेट की अदालत ने आरोपी को 50 हजार रुपये जमानत राशि जमा करने पर सशर्त जमानत दी है।
पुलिस की ओर से कोर्ट में दायर रिपोर्ट के अनुसार बाड़ी ब्राह्मणा के सिडको चौक पर एक ट्रक को जांच के लिए रोका गया। जांच के दौरान ट्रक से दो किलो 400 ग्राम चूरा पोस्त (भुक्की) बरामद हुआ। पुलिस ने ट्रक चालक विरेंद्र सिंह पुत्र गंगा राम निवासी धार जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश को गिरफ्तार किया। आरोपी को एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज कर कोर्ट के समक्ष लाया गया। बचाव पक्ष ने तर्क देते हुए जमानत की अपील की जबकि शासकीय अधिवक्ता ने जमानत याचिका का विरोध किया। सुनवाई और दलीलों पर विचार करने के बाद कोर्ट ने आरोपी को 50 हजार रुपये राशि या समान राशि के व्यक्तिगत बांड अदा करने पर सशर्त जमानत का आदेश दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने आरोपी को सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने के और किसी भी तरीके से जांच को प्रभावित न करने का आदेश सुनाया है।