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जम्मू-कश्मीर : 25 हजार कश्मीरी पंडित परिवारों का राहत भत्ता बहाल

Thu, 23 Sep 2021 02:28 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू

सार

स्थानीय अदालत ने 25 हजार कश्मीरी विस्थापित परिवारों को राहत भत्ता जारी करने के लिए अपने पूर्ववर्ती आदेश में संशोधन किया है।
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कश्मीरी पंडित - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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राहत भत्ते के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे कश्मीरी पंडितों को कोर्ट से राहत मिल गई है। स्थानीय अदालत ने 25 हजार कश्मीरी विस्थापित परिवारों को राहत भत्ता जारी करने के लिए अपने पूर्ववर्ती आदेश में संशोधन किया है। अब विस्थापित कश्मीरी पंडितों को हर माह मिलने वाला राहत भत्ता जारी हो सकता है। अतिरिक्त जिला जज (कामर्शियल कोर्ट) सैयद सरफराज हुसैन शाह ने मानवीय आधार पर आदेश जारी करते हुए राहत भत्ते को जारी करने की अनुमति दे दी। 

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कश्मीरी पंडित परिवारों की ओर से याचिका दायर कर कहा गया था कि कोर्ट के 26 अगस्त के आदेश से उनका राहत भत्ता रुक गया है। उनके पास आजीविका का यही एकमात्र स्रोत है। वरिष्ठ अधिवक्ता मोनिका कोहली ने दलीलें पेश कीं। इस मामले में कोर्ट ने 26 अगस्त के आदेश के तहत मेजर हेड (खाते) 2055, सब हेड (खाते) 0872 और 1057 को अटैच करने के आदेश दिए थे। यह आदेश एक ठेकेदार की याचिका के बाद जारी किया गया। एजेंसी

इसलिए रुक गया था राहत भत्ता
याची ठेकेदार ने नगरोटा और मुट्ठी में दो कमरों वाले आवास का निर्माण किया था। उसने 9.22 करोड़ रुपये खर्च किए थे। सरकार ने उसका पूरा भुगतान किया लेकिन ठेकेदार ने घाटे की दलील देकर सरकार को चुनौती दी। इसमें भरपाई की मांग की गई। कोर्ट ने विस्थापितों से जुड़े भुगतान को रोक दिया। मामले में चूंकि राहत विभाग की ओर से कोर्ट के समक्ष राहत भत्ता वितरण प्रक्रिया को अलग करने संबंधी पक्ष को मजबूती से नहीं रखा जा सका, ऐसे में राहत भत्ता भी रुक गया था।

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