केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में पहली बार संपत्ति कर लागू किया गया है। संपत्ति कर शहरी सीमा में आने वाले सभी भवनों आवासीय व व्यावसायिक दोनों पर लागू होना है। नगर निगम और शहरी निकाय सीमा में एक अप्रैल 2023 से यह आदेश प्रभावी होगा। पिछले काफी समय से इसकी कवायद चल रही थी। इस व्यवस्था से 78 नगर निकायों के भवन दायरे में आएंगे। साथ ही सरकारी खजाने में करोड़ों रुपये आएंगे।