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Property Tax: एक हजार वर्गफुट के आवासीय परिसर को संपत्ति कर से छूट, पॉश इलाके के लिए ये नियम

Wed, 22 Feb 2023 02:54 PM IST
kumar गुलशन कुमार अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू

सार

पॉश इलाके जम्मू के गांधीनगर या श्रीनगर के राजबाग में एक कनाल में बने आवासीय परिसर जिसकी कीमत पांच करोड़ से अधिक होगी, उसे 500 रुपये प्रति माह कर देना होगा।
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जम्मू कश्मीर संपत्ति कर - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में पहली बार संपत्ति कर लागू किया गया है। संपत्ति कर शहरी सीमा में आने वाले सभी भवनों आवासीय व व्यावसायिक दोनों पर लागू होना है। नगर निगम और शहरी निकाय सीमा में एक अप्रैल 2023 से यह आदेश प्रभावी होगा। पिछले काफी समय से इसकी कवायद चल रही थी। इस व्यवस्था से 78 नगर निकायों के भवन दायरे में आएंगे। साथ ही सरकारी खजाने में करोड़ों रुपये आएंगे। 

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एक हजार वर्ग फुट क्षेत्रफल में बने आवासीय परिसर को संपत्ति कर से छूट दी गई है। यदि पॉश इलाके जम्मू के गांधीनगर या श्रीनगर के राजबाग में एक कनाल में बने आवासीय परिसर जिसकी कीमत पांच करोड़ से अधिक होगी, उसे 500 रुपये प्रति माह कर देना होगा।

केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन का दावा है कि देश में सबसे कम संपत्ति कर जम्मू-कश्मीर में लागू किया गया है। हिमाचल से लगभग आधा और गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली से लगभग एक चौथाई से छठा हिस्सा तक कम है। 
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नगर परिषदों में 25 तथा नगर निगमों में 50 प्रतिशत तक कम है। छोटे व्यावसायिक प्रतिष्ठान खासकर 100 व 200 वर्ग फीट के दुकानों को भी राहत देते हुए बहुत ही कम कर रखा गया है। संपत्ति कर पहले जमा करने पर 10 फीसदी की अतिरिक्त छूट भी दी जाएगी। संपत्ति कर से आने वाली राजस्व से आधारभूत ढांचाओं में बढ़ोतरी होगी तथा सुविधाओं में सुधार होगा। 
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