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Jammu Kashmir: जम्मू में नगर निगम का संपत्ति शुल्क लागू, घरों में डिजिटल नंबर लगने के बाद की जाएगी वसूली

Sat, 01 Apr 2023 11:29 AM IST
विमल शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू

सार

सरकार ने नगर निकायों में संपत्ति शुल्क लगाने का एलान किया था। इसके पहले उप राज्यपाल ने कहा था कि शहर के 40 फीसदी लोग शुल्क के दायरे में नहीं आएंगे।
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जम्मू नगर निगम - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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शहर में शनिवार से संपत्ति शुल्क लागू हो गया है। इसकी वसूली डेढ़ से दो महीनों के बाद होगी। जब तक शहर में घरों के बाहर डिजिटल हाउस नंबर नहीं लगता और क्यूआर कोड स्थापित नहीं होता, तब तक वसूली नहीं होगी। इसकी जानकारी नगर निगम के मेयर राजिंदर शर्मा ने दी है।

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उन्होंने कहा कि अभी हमने सभी घरों को पंजीकृत नहीं किया है। निगम की तरफ से शहर के सभी घरों को डिजिटल नंबर दिया जाना है। यह प्रक्रिया चल रही है। इसके पूरा होने तक शुल्क नहीं वसूल सकते। उन्होंने यह भी कहा कि लोगों ने इसका कोई विरोध नहीं किया है।

लोगों को एक मामूली शुल्क देना है। बताया कि इस शुल्क को लेकर हमने लोगों से उनकी राय भी मांगी थी। लोग अपने सुझाव दे रहे हैं। इन सुझावों का संकलन करके सरकार के पास भेजा जाएगा। कहा कि शहर में 5.20 लाख घर हैं।
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इनमें से 2 लाख के करीब ऐसे घर हैं, जिनको साल में सिर्फ एक हजार रुपये शुल्क देना पड़ेगा। बता दें कि सरकार ने नगर निकायों में संपत्ति शुल्क लगाने का एलान किया था। इसके पहले उप राज्यपाल ने कहा था कि पूरे देश में संपत्ति शुल्क लागू है, सिर्फ जम्मू-कश्मीर में ही नहीं था। शहर के 40 फीसदी लोग शुल्क के दायरे में नहीं आएंगे।

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