चुनाव आयोग ने लिया संज्ञान
इस पर जम्मू कश्मीर चुनाव आयोग ने कहा कि सोशल मीडिया पर कुछ पार्टियों के राजनीतिक कार्यकर्ताओं को कथित तौर पर डराने-धमकाने और धारा 144 आदेश के इस्तेमाल की कुछ शिकायतें सामने आई हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग ने मामले का संज्ञान लिया है।
सीईओ ने राजनीतिक नेताओं से व्यक्तिगत तौर पर बात की है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि नियमों के अनुसार, धारा 144 के तहत आदेश सभी जिलों में पिछले 48 घंटों के लिए जारी किए जाते हैं। तदनुसार ये आदेश उधमपुर और जम्मू संसदीय क्षेत्र में जारी किए गए थे और अब श्रीनगर के सभी जिलों के लिए जारी किए गए हैं।
जहां तक रैलियों और राजनीतिक बैठकों की अनुमति का सवाल है, आदर्श आचार संहिता के तहत पूरी अवधि के दौरान, जो ईसीआई द्वारा चुनावों की घोषणा के साथ शुरू होती है, संबंधित अधिकारियों से विशिष्ट अनुमति अनिवार्य है। ये अनुमतियां बिना किसी भेदभाव के और केंद्रीकृत 'सुविधा पोर्टल' के माध्यम से ऑनलाइन मोड में जारी की जा रही हैं। उम्मीदवारों को विशिष्ट क्षेत्रों की सुरक्षा चिंताओं पर विचार करने की सलाह दी गई है।