हिस्ट्रीशीटर मोहन चीर की हत्या मामले में पुलिस के सब इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही सरवाल पुलिस चौकी अफसर और बख्शी नगर के थाना प्रभारी के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। यह कार्रवाई ड्यूटी में कोताही के लिए की गई है।
दरअसल, मोहन चीर सरवाल पुलिस चौकी और बख्शी नगर के रिकार्ड में हिस्ट्रीशीटर है। इस हिसाब से पुलिस को रूल नंबर 703 के तहत इसकी हर एक गतिविधि पर नजर रखनी थी। वह बख्शी नगर थाना क्षेत्र छोड़कर कहीं बाहर नहीं जा सकता था, लेकिन मोहन चीर मोहाली घूम रहा था। वहीं पर उसकी बकरा गैंग के लोगों ने हत्या कर दी। आरोपी जम्मू कश्मीर के बाहर घूम रहा था। इसके बारे में संबंधित पुलिस को जानकारी तक नहीं थी। इसी के चलते यह कार्रवाई की गई है।
जानकारी के अनुसार सरवाल पुलिस चौकी का सब इंस्पेक्टर मुश्ताक अहमद पुलिस चौकी का बीट अफसर था। जिसे जिला पुलिस लाइन भेजते हुए निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा सरवाल पुलिस चौकी प्रभारी अनिल कुमार और बख्शी नगर पुलिस थाने के एसएचओ सतवीर सिंह के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं।
एसपी पुलिस मुख्यालय जम्मू को 15 दिन के भीतर इस मामले की जांच करने के बाद रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है। एसएसपी जम्मू विनोद कुमार ने इसे लेकर आदेश जारी किया है। एसएसपी का कहना है कि मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। हालांकि अभी चौकी अफसर और बख्शी नगर का थानेदार निलंबित नहीं किए गए हैं। इनके खिलाफ फिलहाल अभी जांच होगी।
मोहन चीर पर कई मामले दर्ज
जानकारी के अनुसार बख्शी नगर में मोहन चीर पर कई मामले दर्ज थे। वह सक्रिय हिस्ट्रीशीटर था। पुलिस को 188 आईपीसी के तहत भी उसके ऊपर नजर रखनी थी। आदेश में साफ कहा गया है कि एक हिस्ट्रीशीटर अपने क्षेत्राधिकारी के बाहर प्रदेश से बाहर घूम रहा था। जिस पर नजर रखना किसी ने जरूरी नहीं समझा। लिहाजा विभागीय कार्रवाई जरूरी है।
3 मार्च को मोहाली में हुई थी हत्या
बता दें कि 3 मार्च को मोहन चीर की मोहाली में गोली मारकर बकरा गैंग के लोगों ने हत्या कर दी थी। इस गैंगवार में पुलिस का निलंबित कर्मी बिल्ला मुख्य किंगपिन था।