जिला गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (डीजीपीसी) जम्मू के चुनाव के संबंध में दायर एक याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस ताशी राबस्तन ने सरकार को एक सप्ताह का समय दिया है। साथ ही अगली तिथि पर मामले की अनुपालन रिपोर्ट अदालत में पेश करने को कहा है।
मोहिंदर सिंह व अन्य द्वारा दायर याचिका में अदालत से अपील की गई कि जेएंडके सिख गुरुद्वारा एंड रीलिजियस एंडोनमेंट 1975 के नियम 63-सी के तहत डीजीपीसी की नई कमेटी बनाने के संबंध में प्रतिवादी को निर्देश दिए जाएं। ताकि नई कमेटी या मनोनीत सदस्य जिले के गुरुद्वारों के मामलों व प्रबंधन देख सकें।
याचिका में प्रतिवादी को यह निर्देश देने की अपील की गई कि डीजीपीसी की कार्यों पर रोक न लगाई जाए। याचिकाकर्ता के वकील केएस जोहल और अश्रेय चौधरी के अलावा एएजी एचए सिद्दिकी की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस ताशी राबस्तन ने पाया कि 11 जुलाई 2014 को सीईओ जेएंडके के साथ हुई बातचीत के अंश अदालत में प्रस्तुत किए हैं।
इसमें सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी चुनाव की मतदाता सूची बनाने में राज्य के विभिन्न जिलों की मतदाता सूची के उपयोग की इजाजत मांगी है। ताकि गुुरुद्वारा चुनाव करवाए जा सकें। इसमें एक सप्ताह का समय मांगा गया है। अदालत ने सरकार को एक सप्ताह का समय देते हुए अगली तिथि पर अनुपालन रिपोर्ट भी पेश करें।