मतदान के लिए जाते हुए मतदाता
- फोटो : पीआरओ कारगिल
मतदान के लिए 19 दस्तावेज वैध
मतदान के लिए प्रशासन ने 19 दस्तावेजों को मान्य घोषित किया है। इसमें वोटर कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, केंद्र-राज्य सरकार तथा सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के परिचय पत्र, पासबुक, संपत्ति कागजात, राशन कार्ड, एससी-एसटी-ओबीसी सर्टिफिकेट, पेंशन दस्तावेज, स्वतंत्रता सेनानी परिचय पत्र, शस्त्र लाइसेंस, दिव्यांगता प्रमाणपत्र, पूर्व सैनिक सीएसडी कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, वरिष्ठ नागरिक कार्ड, स्मार्ट कार्ड।