लद्दाख में अस्पताल, स्कूल और न्यायालय परिसर के आसपास 100 मीटर के दायरे में वाहनों से हॉर्न बजाना, लाउडस्पीकर का इस्तेमाल और पटाखे चलाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है।
लद्दाख में अस्पताल, स्कूल और न्यायालय परिसर के आसपास 100 मीटर का दायरा साइलेंस जोन घोषित किया गया है। इस दायरे में वाहनों से हॉर्न बजाना, लाउडस्पीकर का इस्तेमाल और पटाखे चलाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। लद्दाख प्रदूषण नियंत्रण समिति (एलपीसीसी) की ओर से लगाई गई पाबंदी का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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समिति ने प्रदेश को औद्योगिक, वाणिज्यिक, आवासीय और साइलेंस जोन में विभाजित किया है। जोन के हिसाब से ही डेसीबल्स में ध्वनि प्रदूषण के मानक तय किए हैं। औद्योगिक क्षेत्र में दिन के समय ध्वनि प्रदूषण का अधिकतम स्तर 75 डेसीबल्स निर्धारित किया गया है। इसी तरह से वाणिज्यिक जोन में 65, आवासीय जोन में 55 और साइलेंस जोन में अधिकतम 50 डेसीबल्स मान्य होगा। वहीं रात के समय इन जोन में क्रमश: 70, 55, 45 और 40 डेसीबल्स निर्धारित किया गया है। ध्वनि प्रदूषण मापक यंत्रों की रीडिंग अधिक आने पर ध्वनि प्रदूषण करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।