भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने श्रीनगर स्थित जम्मू-कश्मीर राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड पर निर्देशों का पालन न करने पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के प्रावधानों के तहत आरबीआई में निहित शक्तियों के तहत यह जुर्माना लगाया है।
इस संबंध में आरबीआई की ओर से 28 अक्तूबर को एक आदेश जारी किया गया था। यह कार्रवाई नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य अपने ग्राहकों के साथ बैंक द्वारा किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता की जानकारी देना है।
इस वर्ष 31 मार्च को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में नाबार्ड की ओर से किए गए बैंक के वैधानिक निरीक्षण से अन्य बातों के साथ यह पता चला था कि बैंक ने आरबीआई की ओर से पूर्व में जारी निर्देशों का अनुपालन नहीं किया। उसी के आधार पर बैंक को एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें उसे कारण बताने के लिए कहा गया था कि उक्त निर्देशों का पालन न करने पर क्यों न उस पर जुर्माना लगाया जाए। बैंक के जवाब पर विचार करने के बाद आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि निर्देशों का पालन न करने पर आर्थिक दंड लगाना जरूरी है।