सुनवाई के दौरान कैट ने जम्मू-कश्मीर पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि भर्ती, पदोन्नति और वरिष्ठता को लेकर नियम-कायदों में अव्यवस्था का आलम है। पुलिस प्रशासन नियमों को एकरूपता के साथ लागू करने में पूरी तरह से विफल रहा है। नियमों की अलग-अलग तरह से व्याख्या कर बनी अव्यवस्था के चलते ही चुनौती याचिकाओं की भरमार है। इसी वजह से अनिश्चितता का माहौल बना है, जिसे दूर करने की व्यवस्था की जानी चाहिए।